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बस में सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। देश में लाखों लोग ऐसे हैं, जो बस में सफर करते हैं और उन्हें आए दिन बस कंडक्टर की मनमानी का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अहम जानकारी साझा की है, जिससे अब लोगों को बस में सफर करते वक्त किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बता दें कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (New Motor Vehicle Act 2019) के अनुसार, अगर कोई कंडक्टर किराया लेने से मना करता है या टिकट देने से इनकार करता है या फिर अमान्य टिकट देता है या कम कीमत का टिकट देता है या किसी पास या टिकट की जांच नहीं करता है तो उस कंडक्टर पर 500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, बस में यात्रा कर रहा कोई भी व्यक्ति कंडक्टर के ऐसा करने पर कंडक्टर की शिकायत भी कर सकता है। गौरतलब है कि हर राज्य के परिवहन विभाग का एक हेल्पलाइन नंबर होता है। कोई भी व्यक्ति उस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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