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हिमाचल में पेट्रोल पंप मालिक को एक करोड़ का जुर्माना, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई
Last Updated on January 5, 2023 by saroj patrwal
सोलन। हिमाचल के सोलन (Solan) जिला में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने एक पेट्रोल पंप (Petrol Pump) मालिक को भारी भरकम जुर्माना लगाया है। विभाग ने पेट्रोल पंप मालिक को एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। मामला औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ (Nalagarh) क्षेत्र से सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार नालागढ़ क्षेत्र में राज्य कर एवं आबकारी विभाग (State Tax and Excise Department) की टीम ने एक पेट्रोल पंप पर दबिश दी। इस दौरान टीम को पता चला कि बड़े पैमाने पर डीजल को प्रदेश से बाहर बेचा गया है। इसकी एवज में टैक्स की अदायगी भी नहीं की गई है। जिसके चलते आबकारी विभाग की टीम ने पेट्रोल पंप मालिक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना (1 Crore Fined) लगाया।
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विभाग की टीम ने 16 दिसंबर को औचक निरीक्षण किया था। इसके बाद मालिक को 15 दिन का नोटिस (Notice) दिया गया था। जांच में ये भी सामने आया है कि करीब 9 करोड़ के डीजल पर टैक्स की चोरी की गई है। बीबीएन के आयुक्त प्रीतपाल सिंह ने बताया कि डीजल पर 6 प्रतिशत वैट लगता है। सोर्स से ही टैक्स आता है। लेकिन जब डीजल को हिमाचल से बाहर बेचा गया तो इस पर टैक्स जमा नहीं करवाया गया। जिसके चलते पंप मालिक के खिलाफ हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-16 (8) के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें जुर्माने के साथ टैक्स अलग से वसूला गया है।