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विदेश जाने वालों को कोविड की दूसरी डोज की अवधि में छूट
Last Updated on June 22, 2021 by
धर्मशाला। कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज की अवधि में ऐसे लोगों को छूट का प्रावधान किया गया है जिन छात्रों को शिक्षा के उद्देश्य से विदेश यात्रा (Foreign Trip) पर जाना पड़ेगा। इसी तरह जिन व्यक्तियों को विदेशों की नौकरी के लिए जाना हैए इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों तथा कर्मचारियों को भी कोविड टीकाकरण (Covid Vaccination) की दूसरी डोज की अंतराल को कम करने का प्रावधान किया गया है। इन श्रेणियों में आने वाले लाभार्थियों को 31 अगस्त से पहले बाहर जाने संबंधी आवश्यक दस्तावेज ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को दिखाने होंगे ताकि जिला स्तर पर समेकित आंकड़ों को संकलित कर सकें।
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सीएमओ डॉ गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि टीकाकरण की विशेष व्यवस्था पहली खुराक के 28 दिनों के बाद उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने विदेश यात्रा की योजना बनाई है, जो उस तारीख से 84 दिनों के वर्तमान अनिवार्य न्यूनतम अंतराल के पूरा होने से पहले आते हैं। इसके लिए खंड चिकित्सा अधिकारियों को डाटा बेस तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर ही टीकाकरण का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम 21 जून 2021 से लागू होगा जिसमें निजी अस्पतालों (Private Hospital) के लिए वैक्सीन की खुराक की कीमत प्रत्येक वैक्सीन निर्माता द्वारा घोषित की जाएगी। उन्होंने बताया कि निजी अस्पताल द्वारा 150 रुपए प्रति खुराक सेवा शुल्क के रूप में लेने का प्रावधान किया गया है इसके साथ ही कोविशील्ड के लिए 780 रुपए, कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए, स्पूतनिक वी के लिए 1145 रूपये की दरें निर्धारित की गई हैं।
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कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा टीकाकरण के लिए प्राथमिकता सूची वाले लोगों को वीरवार, शुक्रवार तथा शनिवार को ही वैक्सीन (Covid Vaccine) की डोज दी जाएगी। सरकार के निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता सूची में ट्रक व टैक्सी चालकों सहित होटल उद्योग से जुड़े कर्मचारियों और मालिकों को भी शामिल किया है। यह जानकारी देते हुए सीएमओ ने कहा कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर, ट्रक,टैक्सी,प्राइवेट बस यूनियन या ऑपरेटर्स, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, ड्राइवर और कंडक्टर्स, टैक्सी यूनियन्स ऑपरेटर्स ड्राइवर्स तथा होटल के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए संबंधित होटल मालिक और ट्रक तथा बस ऑपरेटर यूनियन टीकाकरण के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की होगी।