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HPU के Vice Chancellor की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश विश्वविद्यालय (himachal pradesh university) के वाइस चांसलर डॉ सिकन्दर कुमार (Prof. Sikander Kumar) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका (petition) को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन पाया। प्रार्थी धर्मपाल ने याचिका में आरोप लगाया गया था कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है। याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया था कि प्रतिवादी वाइस चांसलर को यूजीसी द्वारा जारी रेगुलेशन के तहत 19.3.2011 प्रोफ़ेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था।
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29.8.2017 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (himachal pradesh university) के वाइस चांसलर के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए। प्रतिवादी ने चयन कमेटी को गुमराह करते हुए अपने आवेदन में अनुभव के बारे में गलत तथ्य दिए। प्रार्थी ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि प्रतिवादी को आदेश दिए जाए कि वह एचपीयू (HPU) के वाइस चांसलर (Vice Chancellor) की नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता अदालत को बताए और यदि उसकी योग्यता यूजीसी के रेगुलेशन के विपरीत पाई जाती है तो उस स्थिति में उसकी नियुक्ति रद्द की जाए। न्यायालय ने प्रार्थी की दलीलों को कानूनन सही न पाते हुए, याचिका को खारिज कर दिया है।
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