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अपनी 13-11 साल की बेटियों से करता रहा गंदा काम, 133 साल की हुई अब सजा
नेशनल डेस्क। एक बेटी अपने पिता पर आंख बंद कर भरोसा करती है। सबसे पवित्र रिश्ता एक पिता और बेटी (Father And Daughter) का होता है, लेकिन केरल में इसी पवित्र रिश्ते को एक कलयुगी पिता ने शर्मसार कर दिया है। एक व्यक्ति ने दरिंदगी की सारे हदें पार कर अपनी ही नाबालिग बच्चियों (Minor Daughter’s) के साथ गंदे काम किए हैं। अपनी महज 13 साल की बच्ची को आरोपी ने हवस का शिकार बनाया। जानकारी के अनुसार, जब बच्चियों की माता घर पर नहीं होती थी तो कलयुगी पिता अपनी ही बेटियों के साथ ऐसे गंदे काम करता था। शख्स ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म (Rape) किया और साथ ही उसे डराया धमकाया भी। आरोपी की ये शर्मनाक हरकत तब सामने आई जब उसने अपनी 11 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। वह छोटी बेटी के साथ भी यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) करता था लेकिन जब उसने बेटी के साथ संबंध बनाने की कोशिश की तो उसकी सारी करतूत सामने आई।
42 वर्षीय आरोपी को 133 साल की जेल
सारा मामला अदालत में पहुंचा और मलप्पुरम की फास्ट-ट्रैक पॉक्सो अदालत ने 42 वर्षीय आरोपी को 133 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट (Court) ने कहा कि ‘दुष्कर्म के दोषी को सश्रम कारावास (Imprisonment) होगी। शख्स ने जब बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, तब उनकी उम्र महज 13 और 11 साल की थी। विशेष न्यायाधीश अशरफ एएम ने दोषी पर 8.8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि पीड़ितों को दी जाए। उन्होंने अलग से जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को सरकारी नियमों के अनुसार सरवाइवर्स को मुआवजा देने का निर्देश दिया।
नवंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच की है घटना
आपको बता दें कि ये सारी घटना नवंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच कई मौकों पर हुई। व्यक्ति ने अपनी बड़ी बेटी (Big Daughter) को कई बार हवस का शिकार बनाया। दोषी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 (1) के साथ आईपीसी की धारा 376 (3) और 5 (एल) के तहत 40-40-40 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत उसे अलग से तीन साल का कार्यकाल मिला। आरोपी ने 26 मार्च 2022 को छोटी बेटी से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। इस मामले में कोर्ट ने उसे दूसरी सजा सुनाई। छोटी बेटी के यौन उत्पीड़न मामले में उसके ऊपर 10 साल की सश्रम कारावास और 1.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

