-
Advertisement
Palampur जमीन धोखाधड़ी का मामला- आरोपी की जमानत याचिका पर 27 तक टली सुनवाई
धर्मशाला। पालमपुर (Palampur) में जमीन की खरीद फरोख्त में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले के आरोपी की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 27 जनवरी को निर्धारित की गई है। बता दें कि जिला कांगड़ा के पालमपुर में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। कृषि विभाग से उच्च पद पर से सेवानिवृत्त सिकंदर सिंह ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी है। शिकायतकर्ता सिकंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि पालमपुर में जमीन खरीदने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से प्रयास किया। प्रॉपर्टी डीलर ने न्यूगल कैफे में एक व्यक्ति से मिलवाया तथा उक्त व्यक्ति ने अपनी 725 वर्ग मीटर भूमि एक करोड़ 55 लाख में बेचे जाने की बात कही। जमीन के मालिक ने 1.3 करोड़ रुपये खाते में डालने तथा 25 लाख नकद देने को कहा ताकि रजिस्ट्री के खर्चे में बचत की जा सके। शिकायतकर्ता ने 1.3 करोड़ रुपये जमीन के मालिक के खाते में ट्रांसफर कर दिए और 25 लाख की राशि नकद दे दी। एक अक्टूबर 2020 को जमीन के विक्रेता ने उनकी पत्नी के नाम पर उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री के बाद इंतकाल के लिए जमीन के मालिक ने मुख्तारनामा दे दिया तथा 3-4 दिन बाद इंतकाल भी हो गया।
यह भी पढ़ें: Una में नाबालिग से छेड़छाड़, पूछताछ करने गए माता-पिता से की मारपीट- मामला दर्ज
जमीन की हदबंदी देखने के लिए जमीन के विक्रेता को बुलाया तो उसने एजेंट को भेज दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप में कहा कि जब जमीन की पैमाइश करवाई तो 618 वर्ग मीटर निकली जोकि 107 वर्ग मीटर रिजस्टर्ड भूमि से कम है। बाद में विक्रेता से संपर्क किया तो उन्होंने कानूनन पैमाइश तहसीलदार के माध्यम से करवाने को कहा, जिस पर उन्होंने 7 जनवरी को रिपोर्ट तहसीलदार कार्यालय पालमपुर से प्राप्त की, जिसमें उपरोक्त जमीन 113 स्क्वेयर मीटर रजिस्टर्ड भूमि से कम पाई गई तथा यह भूमि पड़ोस के लोगों के कब्जे में पाई गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी अनूप कटोच निवासी आइमा के खिलाफ धारा 420, 504 और 506 के तहत 11 जनवरी को मामला दर्ज कर लिया। आरोपी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कार्यरत है। वहीं, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अनूप कटोच ने 12 जनवरी को हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगा दी। 12 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी और पुलिस जांच में सहयोग करने के लिए कहा। मामले की सुनवाई आज के लिए निर्धारित की थी। अब मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी। तब तक आरोपी की जमानत जारी रहेगी।