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UPI ट्रांजैक्शन हुई फेल तो RBI रोजाना देगा इतना मुआवजा, पूरी प्रक्रिया जानने को पढ़ें खबर
ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक कई तरह की फैसिलिटी देता है लेकिन कई बार उसमें भी कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पेमेंट का इस्तेमाल आज के समय में काफी ज्यादा लोग करने लगे हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है जब यूपीआई या आईएमपीएस के जरिए किया गया लेनदेन फेल हो जाता है। ग्राहकों के खाते से पैसे भी कट जाते हैं और समय पर वापस नहीं आते हैं। कोरोना महामारी के दौरान देश में ऑनलाइन पेमेंट (Online payment) तेजी से बढ़ा है। इस दौरान काफी लोग यूपीआई के जरिए लेनदेन करते हैं। ऐसे में इस तरह जब लेनदेन फेल हो जाता है तो कई लोगों को नुकसान होता है। शायद आप में से कई लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। अगर हां तो आपकी इसी समस्या का हल हम लेकर आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऐसा नियम बनाया है जो सभी लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस खबर में इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं –
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अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन (UPI Transaction) फेल हो जाती है और खाते से कटे पैसे तय समय पर वापस नहीं आते हैं तो आरबीआई (RBI ) हर रोज आपको 100 रुपए का हर्जाना देगा। सितंबर 2019 में केंद्रीय बैंक ने फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया था, जिसके अनुसार पैसे के ऑटो रिवर्सल को लेकर टाइम फ्रेम सेट किया गया है। यदि इस समय सीमा के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल नहीं होता है तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ता है। समय सीमा खत्म होने के बाद ग्राहकों को हर दिन 100 रुपए का मुआवजा मिलता है।
आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार, अगर यूपीआई के जरिए किया गया लेनदेन फेल होता है और ग्राहक के खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन लाभार्थी के खाते में पैसा क्रेडिट नहीं होते हैं तो ऑटो-रिवर्सल लेनदेन की तारीख से T+1 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। T का मतलब होता है लेनदेन की तारीख। यानी अगर किसी ग्राहक का लेनदेन आज फेल हुआ है, तो उसके अगले कारोबारी दिन तक खाते में पैसे वापस आ जाने चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता तो अधिक देरी के लिए बैंकों को रोजाना 100 रुपए मुआवजे के तौर पर देने होते हैं।
ऐसे दर्ज करवाएं अपनी शिकायत
आपका भी यूपीआई के जरिए लेनदेन फेल हुआ है और पैसा वापस नहीं आया है तो आप सर्विस प्रोवाइडर से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा। प्रोवाइडर आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा। वहीं, अगर अगर शिकायत करने बाद भी बैंक से कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप आरबीआई के डिजिटल ट्रांजैक्शन, 2019 के ओम्बड्समैन स्कीम के तहत भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
क्या है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस
अगर आपको नहीं पता है कि यूपीआई क्या है तो हम आपको बताते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई एक इंटर बैंक फंड ट्रांसफर की सुविधा है, जिसके जरिए स्मार्टफोन पर फोन नंबर और वर्चुअल आईडी की मदद से पेमेंट की जा सकती है। यह इंटरनेट बैंक फंड ट्रांसफर के मकैनिज्म पर आधारित है। एनपीसीआई के द्वारा इस सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। यूजर्स यूपीआई से चंद मिनटों में ही घर बैठे ही पेमेंट के साथ मनी ट्रांसफर करते हैं। आप किसी भी तरह की ऐप डाउनलोड कर लीजिए आपको ट्रांजेक्शन के लिए यूपीआई की ही जरूरत पड़ेगी इसके बिना आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे।
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