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हिमाचल: साथी की हत्या, और बच्चों से अश्लील हरकतें करने के दोषियों को मिली सजा
Last Updated on September 10, 2021 by Deepak
मंडी/धर्मशाला। हिमाचल के मंडी जिला में साथी की तेजधार हथियार से हत्या (Murder) करने के आरोपी को अदालत (Court) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरकाघाट (Sarkaghat) की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर सुनाई। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 12 अगस्तए 2015 को सरकाघाट पुलिस को मोबाइल के मध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि बाबू राम पुत्र घुंघर गांव चंदैश तहसील सरकाघाट जिला मंडी के घर में रह रहे किराएदार लक्खी सिंह गांव कमालपुर मोहल्ला होशियारपुर की मोहन लाल गांव कमालपुर मोहल्ला होशियारपुर ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां पर बाबू राम ने पुलिस को बयान दिया कि वह रात करीब 10ण्45 बजे अपने परिवार के साथ सोया था तो मोहन लाल पुत्र गुरमीत सिंह गांव कमालपुर मोहल्ला होशियारपुर उसके आंगन में आया और चिल्लाने लगा और कहा कि मेरे भाई लक्खी को किसी ने मार दिया।
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यह सुनकर शिकायतकर्ता ने अपने गांव के प्रधान को सूचित किया और गांव के 2.3 लोगों के साथ किराएदार के कमरे में गया तो देखा कि लक्खी सिंह कमरे में मृत पड़ा था। उसके गले को किसी तेजधार हथियार से रेता गया था और उसका साथी मोहन लाल कुछ घबराया हुआ था और उसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही थी। बाबू राम ने बताया कि उसको पूर्ण विश्वास है कि लक्खी सिंह की हत्या मोहन लाल ने ही की है।
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उक्त बयान के आधार पर सरकाघाट थाना में अभियोग दर्ज हुआ और मामले की छानबीन उपनिरीक्षक सतीश कुमार सरकाघाट थाना ने अमल में लाई। तफ्तीश पूरी होने के बाद मामले का चालान अदालत में दायर किया गया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी मोहन लाल गांव कमालपुर मोहल्ला होशियारपुर पर हत्या करने का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है। इस पर अदालत ने मोहन लाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20ए000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
टयूशन से घर जा रहे बच्चों से की थी एचआरटीसी चालक ने की थी अश्लील हरकतें
इसी तरह से जिला कांगड़ा के धर्मशाला (Dharamshala) में टयूशन से घर जा रहे दो नाबालिग बच्चों जिसमें एक लड़का व एक लड़की शामिल है को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ अश्लील हरकतें व दुष्कर्म (Rape) का प्रयास करने वाले एचआरटीसी के ड्राइवर (HRTC Driver) को दस साल कठोर कारावास व 31 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस संबंध में दोनों पीड़ितों के स्वजनों ने 11 सितंबर 2014 को पुलिस थाना देहरा में शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भुवनेश मिन्हास ने बताया कि आरोपित कर्म चंद निवासी घुमारवीं बिलासपुर देहरा डिपो के तहत ड्राइवर पद पर तैनात था। कर्म चंद देहरा में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। उसका बेटा यहां बच्चों को टयूशन पढ़ता था।
11 सितंबर को उसका बेटा घर पर नहीं था तो सभी बच्चे घर वापस जा रहे थे। इस दौरान कर्म चंद ने दो बच्चों को बातों बातों में अन्य बच्चों से अलग कर लिया। इन बच्चों में उन्होंने किसी को बताया तो वह दोनों को जान से मार देगा। कर्म चंद की हरकत का पता चलते ही स्वजनों ने दोनों बच्चों से पूछा तो उन्होंने आपबीती बताई और देहरा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने कर्म चंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच के बाद न्यायालय में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी विशेष न्यायवादी रामदेव चौधरी ने की। प्रकाश चंद राणा की विशेष अदालत पोक्सो एक्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए। गवाहों की ब्यानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी कर्म चंद को 10 साल कठोर कारावास व 31 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
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