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विदेश से हिमाचल आने पर इस जिला में सात दिन रहना होगा होम क्वारंटाइन
Last Updated on January 5, 2022 by Vishal Rana
नाहन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन( omicron) ने चिताएं बढ़ाई है। अब जिसा स्तर पर बंदिशों क्रम जारी हो गया है चंबा जिला के बाद सिरमौर प्रशासन ( Sirmour Administration)ने कुछ बंदिशें लगाई है। इसके तहत गत 7 दिनों में विदेशों से सिरमौर लौटे लोगों को अनिवार्य रूप से 7 दिन होम क्वारंटाइन( Home quarantine) रहना होगा। यह आदेश डीसी राम कुमार गौतम ने कोविड-19 के नए वेरिएंट पर सरकार के दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए जारी किए।आदेशानुसार सभी अंतरराष्ट्रीय पर्यटक व यात्री, जो जिला सिरमौर में आने के इच्छुक हैं, उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसके अतिरिक्त, विदेशों से लौटे लोगों को उनके आगमन की सूचना संबंधित एसडीएम को देनी होगी। सीएमओ दैनिक आधार पर जिले में विदेशों से आए लोगों का एक डेटाबेस तैयार करेगी जिन्हें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नेगेटिव रिपोर्ट आने पर होम क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है। सीएमओ इस डेटा को एसडीएम की अध्यक्षता में गठित उप-मंडल स्तरीय टास्क फोर्स के साथ-साथ जिला राजस्व अधिकारी को भी दैनिक आधार पर साझा करेंगे। फोर्स यह सुनिश्चित करेगी कि सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से सात दिनों के होम क्वारंटाइन के तहत रखा जाए और होम क्वारंटाइन के तहत व्यक्ति परिवार के सदस्यों से मिले बिना कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से पालन करे। यदि विदेशी यात्री ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगमन के दौरान आरटीपीसीआर नहीं करवाया है, तो उसे जिले में आगमन पर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा।
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स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि होम क्वारंटाइन में रह रहे विदेशों से लौटे लोगों की नियमित निगरानी संबंधित आशा कार्यकर्ता द्वारा व्यक्तिगत और टेलीफोन के माध्यम से की जाए। स्वास्थ्य विभाग जिला में आरटीपीसीआर टेस्ट के सैंपल को जल्द से जल्द लेबोरेटरी भेजना सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और पॉजिटिव व्यक्ति के सभी प्राथमिक संपर्कों को 12 घंटे के भीतर ट्रेस कर उन्हें भी होम क्वारंटाइन में रख कर उनकी निगरानी और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार उनका आरटीपीसीर टेस्ट करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित उपमंडल दण्डाधिकारी के निेर्देशों पर कंटेनमेंट जोन का सावधानीपूर्वक सीमांकन किया जाएगा। जिला वासियों को ओमिक्रोन के प्रभावी प्रबन्धन यानि टेस्ट, ट्रेक, ट्रीट, टीकाकरण व कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्त पालन सुनिश्चित करना होगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकना और मास्क न पहनना, संबंधित कानून, नियमों या विनियमों के अनुसार जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त, अस्पतालों में भर्ती मरीजों की शत-प्रतिशत कोविड जांच सुनिश्चित की जाएगी और सब्जी मंडियों, ट्रक यूनियन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मोबाइल टीमों के माध्यम से परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य के बाहर से आने वाले मजदूरों व व्यक्तियों का उद्योगों और जिले में अन्य जगहों पर परीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रेस्तरां, ढाबों में सार्वजनिक लंगर, कार्यक्रमों आदि में कामगारों, रसोइयों के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण अनिवार्य होगा। संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्र में सभी पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स को सक्रिय करना सुनिश्चित करेंगे ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।