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दुर्घटना में मृत्यु होने पर हिमाचल पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को मिलेंगे 50 लाख
Last Updated on December 15, 2022 by sintu kumar
शिमला। हिमाचल में पुलिस कर्मचारियों (Himachal Police Personnel) की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। इससे पहले 30 लाख की राशि दी जाती थी। यह वित्तीय लाभों में बढ़ोतरी हिमाचल पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए पूरक समझौते के तहत की गई है। जिसके अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख बीमा कवर (50 lakh insurance cover) के रूप में दिए जाएंगे। दुर्घटना से स्थायी विकलांगता होने पर 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये का बीमा रक्षक दिया जाएगा।
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पुलिस विभाग में तैनात सिविल कर्मचारियों को भी यह सभी लाभ मिलेंगे। यह समझौता ज्ञापन पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन दिनेश कुमार यादव उप महाप्रबंधक एसबीआई देवेंदर कुमार संधू के बीच हुआ है। एनपीसीआई की पेशकश पर रुपये प्लेटिनम कार्ड (Rupee Platinum Card) की सुविधा पीएसपी खाताधारकों को दी जाएगी। इसमें दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख का अतिरिक्त बीमा कवर (insurance Cover) दिया जाएगा। बता दें कि पुलिस विभाग ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। इसमें एसबीआई (SBI) के साथ 18 अक्तूबर, 2019 को समझौता हुआ था।