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शास्त्री सहित 439 पदों की भर्ती पर High Court ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब
Last Updated on August 11, 2020 by Vishal Rana
शिमला। हाईकोर्ट (High Court) ने शास्त्री के 454 पदों सहित अन्य 20 श्रेणी के तहत भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणी के 439 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्रभूसन बारोवालिया की खंडपीठ ने 18 जून, 2020 को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार (State Govt) को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए। प्रार्थी अनिल कुमार द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने बीपीएल श्रेणी (BPL Category) को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया, जिससे बीपीएल (BPL) श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया गया है।
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बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35000 रखी गई है जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय चार लाख तक रखी गई है। प्रार्थी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित किए जाने का फैसला पूर्णतया गलत है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति पाते हुए फिलहाल सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के 18 जून 2020 के विज्ञापन पर रोक लगा दी, जिसके तहत 21 श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। मामले पर सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
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