-
Advertisement
देश के किसी भी राज्य में शिफ्ट होने पर वाहनों का Re-Registration होगा आसान-पढ़े ये रपट
Last Updated on May 2, 2021 by
देश के किसी भी राज्य में शिफ्ट होने पर वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन (Re-Registration of Vehicles) आसान होने जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने नए ड्राफ्ट नियम प्रस्तावित किए हैं। मंत्रालय का कहना है कि वह वाहन रजिस्ट्रेशन के नए सिस्टम को प्रस्तावित कर रहा है,जिसमें एलोकेशन को सीरीज के तौर पर मार्क किया जाएगा। ये पायलट बेस (Pilot Base) पर शुरू किया जाएगा। इसके अमल में आने पर एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने वाले (Defense Personnel) रक्षा कर्मियों,सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए अब वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन ज्यादा आसान हो जाएगा।
यह भी पढ़ें: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मारूति-होंडा टू-व्हीलर्स ने रोका उत्पादन-बंद की फैक्टरी
सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सीरीज के तहत (New Vehicle Registration Facility) नई व्हीकल रजिस्ट्रेशन सुविधा,रक्षा कर्मियों,केंद्र सरकार,राज्य सरकार,केंद्र-राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों-संगठनों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी,जिनके पांच या इससे ज्यादा राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं। इसके तहत मोटर व्हीकल टैक्स (Motor Vehicle Tax) दो साल के लिए लिया जाएगा। इससे संबंधित ड्राफ्ट के नियमों (Draft Rules) को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
सड़क परिवहन मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया है कि वाहनों की री-रजिस्ट्रेशन की नई स्कीम से नए राज्य में शिफ्ट होने पर निजी वाहनों को फ्री आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर कर्मचारियों (Employees) को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाने की चिंता से छुटकारा मिलेगा।