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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- आर्यन के खिलाफ नहीं मिले साजिश के सबूत
Last Updated on November 20, 2021 by Piyush
मुबंई। आर्यन खान (Aryan Khan) को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में जमानत मिली जमानत के ऑर्डर की डिटेल की कॉपी बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि आर्यन के पास किसी भी तरह का पदार्थ नहीं पाया गया है। साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश का सबूत भी पुलिस अब तक जुटा नहीं पाई है।
बता दें कि आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उनपर मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज की ड्रग पार्टी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। आर्यन को कस्टडी में लिया गया। उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा सहित 20 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में न्यायिक हिरासत मिलने के बाद आर्यन खान को मुंबई के आर्थर रोड जेल में तीन हफ्ते भी बिताने पड़े थे। 28 अक्टूबर को आर्यन को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी।
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अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत का ऑर्डर जारी किया है। इसमें मामले से जुड़ी सभी डिटेल हैं। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अनुसार, आर्यन खान के फोन में मिली व्हाट्सएप चैट ‘तीनों आरोपियों के अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर साजिश’ के कनेक्शन की ओर इशारा नहीं करती है।
बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान 26 दिन तक जेल में बंद रहे। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सुनवाई पूरी होने के बाद 29 अक्टूबर को आर्यन खान को बेल दी थी। बेल (Bail) मिलने के बाद शुक्रवार को उनका बेल ऑर्डर सेशन कोर्ट पहुंचा था। अब सेशन कोर्ट से जेल प्रबंधन को आर्यन को छोड़ने का आदेश जारी किया गया। आर्यन की रिहाई से पहले शाहरुख खान के घर से चार गाड़ियों का काफिला आर्थर रोड़ जेल पहुंचा। एक गाड़ी में किंग खान खुद सवार थे। वहीं, दो नवंबर को आर्यन के पिता शाहरुख खान का जन्मदिन भी था।
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