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पूर्व सीएम धूमल के खिलाफ दायर मानहानि वापस, ये है पूरी कहानी
Last Updated on September 15, 2021 by Sintu Kumar
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal HighCourt) ने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल व अन्य के खिलाफ पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले को उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत से वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की अदालत के समक्ष हुई।
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गौरतलब है कि प्रेम कुमार धूमल व अन्यों ने उनके खिलाफ दायर इस आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। इस मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले की सुनवाई पर रोक लगा रखी थी।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने प्रेम कुमार धूमल, अरुण धूमल और अनुराग ठाकुर के विरुद्ध आपराधिक मानहानि का यह मामला दर्ज करवाया था। मामले के अनुसार प्रार्थी वीरभद्र सिंह ने प्रेम कुमार धूमल और अरुण जेटली के खिलाफ अपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन 27.5.2014 को उन्होंने केवल अरुण जेटली के खिलाफ यह मामला वापस लिया था। उसके बाद सीजेएम शिमला ने 26.9.2014 को वीरभद्र सिंह द्वारा इस मामले में गवाहों के प्रारंभिक बयान दर्ज करवाए जाने के बाद प्रतिवादियों को तलब किया था।
सचिव को जारी किया नोटिस
हिमाचल हाईकोर्ट ने वित्तीय तंगी के कारण नशामुक्ति केंद्रों की दयनीय स्थिति के मुद्दे पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) एवं निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश भी दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह आदेश अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित खबर पर स्वत संज्ञान लेते हुए जारी किए। वही अब मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।
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