-
Advertisement
Himachal हाइकोर्ट ने सनवारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली पर लगाई रोक
Last Updated on June 1, 2021 by Sintu Kumar
शिमला। हिमाचल हाइकोर्ट (Himachal Highcourt) ने कालका-शिमला फोरलेन (Kalka-Shimla Four Lane) पर सनवारा टोल प्लाजा पर हो रही टोल वसूली (Toll Collection) पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाइकोर्ट ने इस संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। कोर्ट ने सड़क की हालत ठीक नहीं होने तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी के मद्देनजर टोल वसूली पर फिलहाल स्टे लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार सनवारा के टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर वसूली को लेकर आदित सिंगल बनाम यूनियन गवर्नमेंट मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई। जिस पर चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलीमथ और जस्टिस अनूप चितकारा की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की ओर से सनवारा में स्थापित टोल प्लाजा को लगभग डेढ़ माह पहले शुरू किया था। 19 अप्रैल से इस टोल प्लाजा पर वाहन चालकों (Vehicle drivers) से शुल्क वसूला जाने लगा। टोल प्लाजा स्थापित करने वाली कोरल कंपनी टोल ले रही है। इसके लिए कंपनी ने यहां अपना कार्यालय स्थापित किया है।
यह भी पढ़ें: नेशनल हाईवे पर अब नहीं देना होगा टोल टैक्स- लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए पूरी
जाने किस वाहन से कितना वसूला जा रहा था टोल
टोल प्लाजा पर कार और जीप का एकतरफा शुल्क 55 रुपये, डबल फेयर 85 रुपये लिया जा रहा है। वहीं लाइट कमर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस के लिए 90 रुपये, बस और ट्रक (टू एक्सेल) 190, थ्री एक्सेल कमर्शियल व्हीकल के 210, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी के 300 तथा ओवरसीज्ड व्हीकल के 365 रुपये लिए जा रहे हैं।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए Subscribe करें हिमाचल अभी अभी का Telegram Channel