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शिमला। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas of Himachal) में अब पानी का बिल (Water Bill) नहीं आएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को इससे छूट मिली है। सोमवार को जल शक्ति विभाग (Jal Shakti Department ) के सचिव स्तर पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। खास बात ये है कि इस व्यवस्था को पहली मई 2022 से लागू किया गया है। विभाग के सचिव विकास लाबरू ने ये अधिसूचना हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई एक्ट 1986 के प्रावधानों के तहत जारी की है। हिमाचल दिवस के मौके पर 15 अप्रैल को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने महिलाओं के बस किराए में 50 प्रतिशत छूट के अलावा बिजली व पानी को निशुल्क देने की घोषणा की थी।
बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल से जल शक्ति विभाग को सालाना 28 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। जिसे अब राज्य सरकार खुद वहन करेगी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग प्रति सदस्य प्रतिदिन 55 लीटर पानी मुहैया करवा रहा है। दूसरी तरफ जल शक्ति विभाग केंद्र सरकार के हर घर को नल से जल योजना पर भी तेजी से काम कर रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बढ़ती महंगाई में कुछ राहत मिलेगी।
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