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Corona Curfew: पब्लिक मूवमेंट रहेगी बंद, जरूरी कार्य को ही निकलें बाहर
शिमला। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस (Coronavirus) को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बीते कल कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में सात मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगाने का फैसला लिया है। इसको लेकर प्रदेश के सभी डीसी ने अपने-अपने जिलों के लिए जारी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों में एक सम्मान ही आदेश लागू हुए हैं। डीसी शिमला आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को उचित ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते आम जनता की मूवमेंट (Movement) पर रोक रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही लोग बाहर निकल पाएंगे, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना टीकाकरण के लिए जाना हो, वह जा सकेगा।
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जरूरती चीजों के लिए लोग घरों से बाहर जा पाएंगे, यदि किसी का कंस्ट्रक्शन (Construction) का कार्य चला है और उसके लिए सीमेंट व रेता आदि लाना है तो वह ला सकते हैं। खेतों एवं बागीचों में कार्य करने के लिए जा सकते हैं। यदि किसी को एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो वह 50 फीसदी क्षमता के साथ बसों अथवा निजी वाहनों में उचित प्रमाण के साथ सफर कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के सभी कार्यालयों में अवकाश रहेगा तथा केंद्र कार्यालय खुले रहेंगे, जिसमें यह कहा गया है कि कम से कम कर्मचारियों को कार्यालयों में बुलाया जाए। वहीं, बैंक (Bank), एटीएम (ATM) तथा अन्य संस्थान खुले रहेंगे। बैंकों में भी कम से कम कर्मचारियों को कार्य के लिए बुलाने का आग्रह किया है। डीसी शिमला ने बताया कि पेट्रोल पंप (Petrol Pump) के साथ पंक्चर की दुकानें भी खुली रहेंगी। वहीं जो लोग होटल तथा ढाबों में काम करते हैं तो उन्हें अपने संस्थान का कोई प्रमाण साथ रखना होगा और पुलिस कर्मियों के पूछने पर दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन व्यवसाय के लिए प्रदेश सरकार जारी की गई एसओपी (SOP) के तहत ही होटल यूनिट काम करेंगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 से शाम 6 बजे तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
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डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद जिला सिरमौर में 7 मई प्रातः 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू लगेगा, जोकि आगामी 10 दिनों तक जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान जिला में धारा-144 लागू रहेगी, साथ ही पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने गैरकानूनी माना जाएगा। कर्फ्यू के दौरान शादी समारोहों और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, जिसके लिए उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। सरकारी, निजी कार्यालय और संस्थान, बंद रहेंगे केवल वर्क फ्रॉम होम होगा और इस दौरान कर्मचारी अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। जिम, मार्केट कांप्लेक्स, स्विमिंग पूल (Swimming Pool) आदि बंद रहेंगे तथा शराब के ठेके, अहाता, बार भी बंद रहेंगे।
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सरकारी और निजी परिवहन सेवाएं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी और अंतरराज्यीय परिवहन सेवा भी जारी रहेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी सभी सेवाऐं जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। नागरिक कार्य स्थलों, बागवानी, कृषि स्थलों और अन्य परियोजना स्थलों पर काम जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन कार्य चलता रहेगा। लोग मोबाइल पर आए मैसेज को दिखाकर वैक्सीनेशन केंद्र (Vaccination Center) जा सकेंगे। पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखाएं, एटीएम, नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। जिला में राशन के डिपू, राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे की दुकानें, ढाबा, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु चारा और चारा राशन दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशकों के भंडारण व परिवहन से संबंधित गतिविधियां कोविड-19 (Covid-19) सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जारी रहेगी।
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पर्यटन विभाग द्वारा पहले से जारी किए गए एसओपी के अनुसार होटल, रेस्तरां और ढाबे संचालित हो सकेंगे। होम डिलीवरी व ई-कॉमर्स द्वारा सभी वस्तुओं व सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी जैसे फलीपकार्ट, एमाजोन, मनतरा, ब्ल्यूडार्ट व डीटीडीसी (DTDC) जैसे रिटेलर्स के साथ-साथ खाद्य और किराना वस्तुओं के खुदरा विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी प्रदान करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया (Social Media), ऑप्टिकल फाइबर, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, प्रेषण और वितरण इकाइयाँ, ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, और वेयरहाउसिंग, निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे सीमेंट, सरिया़, चिप्स आदि की दुकानें तथा कार्यालय और आवासीय परिसरों के रखरखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं जारी रहेंगी।
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