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हिमाचल: आरटीआई के तहत जानकारी ना देना पंचायत सचिव को पड़ा भारी, हुई कार्रवाई
Last Updated on January 8, 2022 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल में आरटीआई एक्ट (RTI Act) की अवहेलना करने पर जिला कांगड़ा (Kangra) के एक पंचायत सचिव पर कार्रवाई की गई है। पंचायत सचिव को पांच हजार रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) ने की है। इसके साथ ही अपीलकर्ता को संबंधित सूचना का निरीक्षण करने की सुविधा देने के भी आदेश जारी किए गए है। मिली जानकारी के अनुसार आरटीआई एक्ट की अवहेलना करने के मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत ढगवार के पंचायत सचिव (Panchayat Secretary) को पांच हजार रुपये की पेनल्टी लगाई है।
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राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने यह पेनल्टी दिनेश शर्मा बनाम जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत अपील में दोनों पक्षों को सुनने के बाद लगाई। अपीलकर्ता ने पंचायत सचिव से आरटीआई (RTI) के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकास खंड धर्मशाला की ग्राम पंचायत ढगवार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों और इसके लाभार्थियों से संबंधित सूचना मांगी थी। अपीलकर्ता को उन्हें इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गईए जबकि प्रथम अपीलीय अथॉरिटी बीडीओ (BDO) धर्मशाला ने भी इस जानकारी को मुहैया करवाने के आदेश जारी किए थे। पंचायत सचिव के खिलाफ आयोग में अपील हुई तो उन्होंने इस बारे में देरी का कारण कोरोना महामारी बताई।
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