-
Advertisement
Himachal में इस दिन लगेगा 18 प्लस को कोविड टीका, तिथि तय
Last Updated on June 11, 2021 by
शिमला। हिमाचल (Himachal) में 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण (Vaccination) की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड-19 के लिए 14 और 17 जून को इस आयु वर्ग का टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि वैक्सीनेशन सत्र की जानकारी टीकाकरण तिथि से दो दिन पूर्व दोपहर 2:30 से 3 बजे तक कोविन पोर्टल (Covin Portal) पर प्रदर्शित की जाएगी। 14 जून को आयोजित होने वाले टीकाकरण के लिए 12 जून और 17 जून को आयोजित होने वाल टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर 15 जून को जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में युवाओं की वैक्सीनेशन का शेड्यूल जल्द होगा जारी, मिली 49,350 खुराकें
प्रवक्ता ने बताया कि पूरे राज्य में 14 जून के लिए 266 टीकाकरण सत्र जबकि 17 जून के लिए 261 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। विशेषकर 17 जून को आयोजित होने वाला सत्र निर्धारित कोविड टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन समाप्त होने तक जारी रहेगा। उन्होंने 18-44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के इच्छुक लोगों (प्राथमिकता समूह के अतिरिक्त) से कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप (Arogya Setu App) पर पंजीकरण के उपरान्त ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट (Online Appointment) बुक करवाने का आग्रह किया।
हिमाचल में तीन और श्रेणियां फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल
हिमाचल में 9 जून तक 1,49,906 फ्रंटलाइन वर्कर्स (Frontline Workers) को टीकाकरण की पहली खुराक और 42,348 को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्तनपान करवाने वाली माताओं, विदेशी मूल के बंदियों और श्रम एवं रोजगार विभाग के कर्मचारियों को भी प्राथमिकता समूह के रूप टीकाकरण के लिए शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि स्तनपान करवाने वाली माताओं के प्रमाण पत्र को महिला एवं बाल विकास विभाग के वृत निरीक्षक या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, विदेशी मूल के बंदियों को जेल अधीक्षक और श्रम एवं रोजगार विभाग के कर्मचारियों को श्रम निरीक्षक या विभागाध्यक्ष द्वारा टीकाकरण के दृष्टिगत प्रमाणित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए नामित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित पपत्र ही मान्य होगा।
रेमडेसिविर के युक्तिसंगत उपयोग के लिए परामर्श जारी
कोविड-19 (Covid-19) उपचार के लिए रेमडेसिविर (Remdesivir) के युक्तिसंगत उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा परामर्श जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस संबंध में स्वास्थ्य संस्थानों को परामर्श दिया गया है कि इस दवा का उपयोग चिन्हित मॉडरेट या ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले अस्पताल में भर्ती गंभीर कोविड-19 मरीजों के लिए ही किया जाए, क्योकि यह दवा सिर्फ आपातकालीन प्रयोग के लिए ही अनुमोदित है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में जून माह में इस हिसाब से लगेगा कोरोना का टीका, यहां पढ़े पूरी डिटेल
उन्होंने कहा कि इस दवा का परामर्श मरीज की देखभाल में शामिल वरिष्ठ विशेषज्ञ या क्लीनिकल कमेटी द्वारा दिया जाना चाहिए। किसी अन्य आपात स्थिति के दौरान चिकित्सक द्वारा वरिष्ठ विशेषज्ञ से चर्चा के उपरांत ही इसका परामर्श दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर प्राप्त करने के आदेश लिखित होने चाहिए और इसमें संबंधित चिकित्सक की स्टैंप व हस्ताक्षर होने चाहिए। यह भी परामर्श दिया गया है कि अस्पताल को विशेष दवा कमेटी का गठन करें, जोकि दवा के उपयोग की समय-समय पर समीक्षा करे। उन्होंने कहा कि यह निर्देश दिए गए है कि रेमडेसिविर की खरीद सिर्फ अस्पतालों द्वारा की जाएगी और मरीजों के परिचारक या संबंधी को इसे बाजार से खरीदने के लिए नहीं कहा जाएगा।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए Subscribe करें हिमाचल अभी अभी का Telegram Channel…