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Kangra : होम आइसोलेशन के उल्लंघन पर प्रधान, उपप्रधान और पंच भी दर्ज कर सकेंगे केस
Last Updated on April 22, 2021 by
धर्मशाला। जिला कांगड़ा (District Kangra) में होम आइसोलेशन और छूट प्राप्त श्रेणियों के संदर्भ में आंशिक संशोधन किया गया है। डीसी राकेश कुमार प्रजापति (DC Rakesh Kumar Prajapati) ने सीआरपीसी की धारा 144 ( section 144) के तहत आदेश जारी करते हुए ये जानकारी दी है। डीसी ने कहा कि होम आइसोलेशन (Home Isolation) के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में संबंधित वार्ड सदस्य, प्रधान, उपप्रधान, एमसी अध्यक्ष व पार्षद या उप मंडलाधिकारी द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी कानून के उचित प्रावधान के तहत मामला दर्ज कर सकेंगे।
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डीसी ने बताया कि छूट प्राप्त श्रेणी जैसे फलों, सब्जियों, दूध की दुकानों, फार्मेसी दुकानों को शनिवार और रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन (Weekend lockdown) से छूट दी जाएगी। इसके अलावा रात के कर्फ्यू के सभी प्रतिबंध अर्थात रात 8.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक लगाए जाएंगे, दूध या दुग्ध उत्पाद बेचने वाले कन्फेक्शनर को छूट प्राप्त श्रेणी के तहत कवर नहीं किया जाएगा।
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डीसी ने बताया कि सरकारी, निजी अस्पताल, फार्मास्युटिकल, पशु चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य संबंधित विनिर्माण इकाइयां व उनके सहायक परिवहन संबंधी गतिविधियों, प्रसंस्करण इकाइयों को प्रतिबंधों से छूट रहेगी। इसके अलावा जिला कांगड़ा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले होटलों को सभी प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी, जबकि रात के कर्फ्यू और सप्ताहांत के लॉकडाउन के प्रतिबंध रेस्तरां, ढाबों और भोजनालयों पर लगाए जाएंगे।
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