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15 मिनट से ज्यादा काम किया तो मिलेगा ओवरटाइम, आज से बदल रहे हैं कई नियम
Last Updated on April 1, 2021 by Sintu Kumar
नई दिल्ली। एक अप्रैल, 2021 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने के साथ ही देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इनमें से एक है श्रम कानून के नियमों (Labor Law Rules) में बदलाव। इसके तहत कंपनियों को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले CTC (कॉस्ट टू कंपनी) में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। श्रम कानूनों में बदलाव के तहत कंपनियों को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनके सीटीसी की तुलना में 50 फीसदी करनी होगी। दरअसल, नए कानूनों के तहत कर्मचारियों के भत्ते कुल वेतन के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका असर ये होगा कि कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी (Gratuity) में बढ़ोतरी होगी साथ ही बोनस, पेंशन और पीएफ योगदान, एचआरए, ओवरटाइम आदि को वेतन से बाहर रखना होगा। इन्हीं बदलावों के कारण एक अप्रैल से कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
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15 मिनट से ज्यादा काम करने पर मिलेगा ओवरटाइम
ओवरटाइम (Over Time) के लिए मौजूद समय सीमा को सरकार बदल सकती है। नए श्रम कानून के मुताबिक 15 मिनट से अधिक कार्य करने पर कर्मचारी का ओवरटाइम माना जाएगा। इस ओवर टाइम के लिए कंपनियों को एक्स्ट्रा भुगतान करना होगा। यह नियम कार्य के घंटे पूरे होने पर लागू होगा यानी यदि कोई कर्मचारी निर्धारित घंटों से अतिरिक्त 15 मिनट से ज्यादा काम करता है तो कंपनी को इसके लिए ओवरटाइम करना होगा। गौर हो कि मौजूदा कानून में ओवरटाइम की समय सीमा अभी 30 मिनट है यानी कोई कर्मचारी आधे घंटे से ज्यादा कार्य करता है तो उसे ओवर टाइम माना जाता है। ओवरटाइम के अलावा सभी तरह के अस्थाई, कंट्रैक्ट वर्कर/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को से पीएफ और ईएसआई की सुविधाएं देना अनिवार्य होगा। कोई कंपनी बहाना बनाकर बच नहीं सकती है कि उनके यहां थर्ड पार्टी के वर्कर हैं।
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हफ्ते में दी जा सकती हैं तीन छुट्टियां
नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करने की सुविधा मिल सकती है। प्रस्ताव के तहत अगर कोई कर्मचारी चार दिन में ही 48 घंटे काम कर लेता है तो उसे हफ्ते में तीन छुट्टियां दी जा सकती हैं। हालांकि इसके लिए कर्मचारी को अपने काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने होंगे। अभी के नियमों के मुताबिक काम के घंटे 8 हैं और इस तरह हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है।