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कार खरीदते वक्त ही जुड़ जाएगा Nominee का नाम, कुछ इस तरह के होंगे फायदे अनेक
Last Updated on May 10, 2021 by saroj patrwal
आजकल अच्छी खबर कहां सुनने को मिलती है,लेकिन हम आपके लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। कोरोनाकाल में भले ही इस तरफ आपका ध्यान नहीं होगा,लेकिन ये खबर आपको कुछ हल्का महसूस करवाएगी। ये अलग बात है कि इस वक्त हर शख्स बस एक ही बात पर ध्यान केंद्रित किए हुए है कि कोरोना कब खत्म होगा,कब हम अनलॉक होंगे,खैर वो समय भी आएगा। उसी के बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो पंजीयन कराते वक्त अब नॉमनी (Nominee) का नाम साथ ही जुड़ जाएगा। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Union Road, Transport and Highways Ministry) ने वाहनों के स्वामित्व से जुड़े नियम में कई बदलाव किए हैं। इसी के तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (Central Motor Vehicles Rules 1989) में इस बदलाव किया गया है जिसके चलते अब नई गाड़ी (New Vehicle)खरीदते समय ही नॉमनी यानी अगले मालिक का नाम देना होगा।
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आप समझ गए ना,हम क्या बताने जा रहे हैं। यानी वाहन मालिक की मृत्यु के बाद मालिकाना हक ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नॉमनी बनाना जरूरी किया गया है। गाड़ी के नॉमनी के पास ठीक उसी तरह का अधिकार होगा जिस तरह बैंक खाते के नॉमनी के पास होता है। अभी तक यह सुविधा नहीं थी जिससे वाहन का ट्रांसफर कराने में बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत वाहन जिसके नाम से है, उसकी मृत्यु होने पर नॉमनी को अपने नाम से वाहन कराने के लिए फॉर्म-31 से भरकर देना होगा।
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इसके बाद तीन महीने के अंदर नॉमनी के नाम पर (Transferring the Vehicle) वाहन का ट्रांसफर हो जाएगा। इस व्यवस्था के तहत अगर वाहन मालिक की मृत्यु हो जाती है और उसने किसी को नॉमनी बनाया है तो उस हालात में उसके मालिका हक पाने वाले को तीन महीने के भीतर संबंधित अथॉरिटी में दस्तावेज जमा कराने होंगे। अगर तीन महीने के अंदर कोई दस्तावेज जमा नहीं कराए जाते हैं तो अथॉरिटी कानूनी उत्तराधिकारी के नाम पर वाहन को पंजीकृत कर देगी। नए नियम के तहत वाहन मालिक जब चाहे, तब नॉमिनी को बदल सकता है। कुल मिलाकर इस नए बदलाव से वाहन मालिकों को खासी राहत मिलेगी।