-
Advertisement
हिमाचल में कल से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, एक क्लिक पर जाने पूरी डिटेल
Last Updated on June 13, 2021 by Vishal Rana
शिमला/सोलन। हिमाचल में कल से कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में लगाई बंदिशों में ढील मिलने वाली है। इससे कई तरह के बदलाव भी होंगे। जहां प्रदेश भर में दुकानें शाम पांच बजे तक खुलेंगी। वहीं, प्रदेश के अंदर परिवहन निगम की बसें (HRTC Bus) भी दौड़ेंगी। इसके अलावा भी प्रदेश की जनता को कैबिनेट बैठक में लिए फैसलों के अनुसार कई रियायतें मिलेंगी। इस दौरान प्रदेश में कोविड नियमों की सख्ती से पालना को लेकर आवश्यक आदेश भी जारी किए गए हैं। डीसी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दृष्टिगत छूट तथा प्रतिबंधों के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा 11 जून, 2021 को जारी आदेशों की अनुपालना में जारी किए गए हैं। यह आदेश 14 जून, 2021 की प्रातः 06.00 बजे से प्रभावी माने जाएंगे।
यह भी पढ़ें: कल से पूरी तरह खुलेंगे बाजार व मॉल, कुछ पर पाबंदियां जारी, यहां पढ़े पूरी खबर
इन नियमानुसार खुलेंगी दुकानें
इन आदेशों के अनुसार जिला में “मास्क नहीं तो सेवा नहीं” (नो मास्क, नो सर्विस) की नीति की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएगी। जिला के सभी बाजार एवं दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक (08 घंटे के लिए) खुली रहेंगी। सभी बाजार एवं दुकानें (Shops) शनिवार एवं रविवार को बंद रहेंगी। सब्जी, दूध, दुग्ध उत्पाद, मीट, मछली, अंडों एवं रोज़मर्रा की ज़रूरतों की दुकानें शनिवार तथा रविवार को भी प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक खुली रहेंगी। फार्मेसी एवं दवा की दुकानें सामान्य कार्य समय के अनुसार खुली रहेंगी। दुकानदारों एवं विक्रेताओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी कोविड-19 सुरक्षा मानकों की अनुपालना (SOP) सुनिश्चित बनानी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित सभी ढाबे, खान-पान स्थल, वाहन मुरम्मत एवं कलपुर्जों की दुकानें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार खुली रहेंगी। जिला में उचित मूल्य की दुकानें 20 मई, 2021 को जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यशील रहेंगी।
कार्यालयों में भी होंगे बदलाव
आगामी आदेशों तक 04 कर्मियों तक की संख्या वाले सभी कार्यालय (Office) पूर्ण संख्या के साथ कार्य करेंगे। सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं स्वायत्त संस्थाओं के अन्य कार्यालय आगामी आदेशों तक 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ कार्यशील रहेंगे। विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष क्रमवार उपस्थिति के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकेंगे। सभी कार्यालयों में कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया जाएगा। दिव्यांग, गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को कार्यालय आने से छूट रहेगी और ऐसे कर्मचारी अपने घर से कार्य (Work from home) कर सकेंगे। अपने घर से कार्य कर रहे सभी कर्मियों को आवश्यकता पड़ने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा तुरंत कार्यालय बुलाया जा सकेगा। जिला प्रशासन कार्यालय 06 मई, 2021 को जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यशील रहेगा। पर्यटन इकाईयों को पर्यटन विभाग (tourism department) द्वारा समय-समय पर जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार आरंभ किया जा सकेगा। ऐसे सभी स्थानों पर कोविड-19 सुरक्षा मानकों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी। हेयर कटिंग सेलून, ब्यूटी पार्लर को कोविड-19 सुरक्षा मानकों की पूर्ण अनुपालना तथा जिला दंडाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार खोला जा सकेगा।
यह भी पढ़ें: Himachal में एक माह बाद कल से दौड़ेंगी बसें, पालमपुर में रूट तय-जानिए
ये सब रहेगा बंद
चिकित्सा महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों को 23 जून, 2021 से पुनः खोलने की अनुमति होगी। नर्सिंग एवं फार्मेसी महाविद्यालयों को 28 जून, 2021 से पुनः खोलने की अनुमति होगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तथा मानक परिचालन प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यण विभाग द्वारा जारी की जाएगी। अन्य सभी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान (Teaching, Training & Coaching Institutes) आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, अकादमिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य समागम आगामी आदेशों तक प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इन आदेशों के अुनसार सभी सिनेमा हॉल, व्यायामशालाएं, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर एवं सभागार तथा ऐसे अन्य स्थल आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल आम जन के लिए बंद रहेंगे, किन्तु यहां परंपरा अनुसार दैनिक पूजा की अनुमति होगी। सार्वजनिक तथा अनुबंधित परिवहन सेवा एवं स्टेज कैरियेज का अंतर राज्यीय परिवहन (हिमाचल से बाहर) प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटका, तंबाकू एवं अन्य सामान उत्पादों का सेवन प्रतिबंध रहेगा।
यह भी पढ़ें: पर्यटकों के लिए कल से खुलेगा विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा, बर्फीली वादियां कर रही इंतजार
अंतर राज्यीय आवागमन के लिए पंजीकरण जरूरी
हिमाचल में सभी प्रकार के अंतर राज्यीय आवागमन (हिमाचल आने के लिए) का अनुश्रवण कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण के माध्यम से किया जाएगा। इसका उद्देश्य संगरोध आवश्यकता का अनुश्रवण तथा कोविड-19 पॉजिटिव रोगी के मामले में उनके संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करना है। सोलन जिला में आने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को उपरोक्त ऑनलाइन सॉफ्टवेयर (online software Registration) पर अपना विवरण अंकित करना होगा। सोलन जिला में प्रवेश पर यह जानकारी संबंधित व्यक्तियों के साथ साझा की जाएगी। आरटीपीसीआर परीक्षण की पूर्व नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। हिमाचल के अंदर और जिलों के अंदर सार्वजनिक परिवहन बस सेवाएं एवं अनुबंधित कैरियेज की आवाजाही के लिए कुल सीट क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अनुमति प्रदान की गई है। परिवहन विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाना होगा।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में पहले दिन 1004 रूटों पर दौड़ेंगी बसें, सवारियों का रिस्पांस देख बढ़ाई जाएगी संख्या
ये लोग ज्यादा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें
निजी वाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी को पंजीकृत सीट क्षमता एवं कोविड-19 सुरक्षा मानकों की अनुपालना के साथ आवागमन की अनुमति होगी। आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में उचित प्रकार से मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर दो व्यक्तियों के मध्य कम से कम 06 फीट की दूरी रखनी आवश्यक है। 65 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के व्यक्ति, गंभीर रोगी, गर्भवती एवं धातृ महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम आयुवर्ग के बच्चों को स्वास्थ्य एवं आवश्यक कारणों के अतिरिक्त घर से बाहर आवाजाही न करने का परामर्श दिया गया है। इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 14 जून, 2021 की प्रातः 6 बजे से प्रभावी माने जाएंगे।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group